बिहार में विधानसभा चनाव होने वाले है। इसको देखते हुए राज्य सरकार एक से बढ़कर एक स्कीम लेकर आई है। अब राज्य सरकार सुअर पालन पर बड़ी सब्सिडी का ऐलान किया है। बिहार सरकार हर जिले में जिला पशुपालन कार्यालय के जरिये सुअगर पालन पर 90 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करा रही है। आपको बता दें कि सुअर के मीट की मांग देश और विदेशों में है, जिससे युवा भी इस व्यवसाय में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों से आवेदन मांगे गए हैं। आइए जानते हैं कि आप इस स्कीम का लाभ कैसे उठा सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
इस तरह कर सकते हैं आवेदन
अगर आप सुअगर पालन शुरू कर कमाई करना चाहते हैं तो आपको अपने जिले के पशुपालन विभाग में आवेदन देना होगा। आवदेन के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं।
1. जाति प्रमाण पत्र
2. आवासीय प्रमाण पत्र
3. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स
5. आधार कार्ड की फोटो कॉपी
6. आवेदन के समय बैंक खाते में 2106 रुपए अनिवार्य हैं
90 प्रतिशत सब्सिडी पर योजना
सुअर विकास योजना के तहत लाभार्थी को 2 मादा सुअर और 1 नर सुअर वितरित किए जाएंगे, जिस पर 90 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। आवेदन के समय व्यक्ति के बैंक खाते में 2106 रुपए होने चाहिए। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। साल 2025-26 के लिए जिलावार कुल लक्ष्य 2512 रखा गया है। योजना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा।
